Income Tax issued alert: इन PAN card धारकों को देना होगा 10 हजार रुपये का जुर्माना! बचने के लिए तुरंत करें ये काम
Income Tax issued alert: स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड एक तरह की पहचान है जो किसी भी वित्तीय लेनदेन में महत्वपूर्ण है। आयकर विभाग पैन कार्ड पर 10 अंकों की अक्षरांकीय संख्या निर्धारित करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इस प्रक्रिया (CBDT) पर ध्यान रखता है। टैक्स रिटर्न जमा करते समय पैन भी आवश्यक है।
आपको अपने पैन कार्ड के महत्व के बारे में पता होना चाहिए। अपना आधार कर रिटर्न दाखिल करते समय आपका आधार आपके पैन से जुड़ा होना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, या एक ही दिन में कुल 50,000 रुपये या उससे अधिक के बैंकर चेक के नकद लेनदेन के लिए आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।
Income Tax issued alert, अगर आप किसी प्रकार की चेकिंग के दौरान दो पैन कार्ड के साथ पकड़े जाते हैं तो आपपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपका बैंक खाता भी फ्रीज किया जा सकता है। इससे बचने के लिए आपको जल्द से जल्द दूसरा पैन कार्ड विभाग को भेजना होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272बी में भी इसका प्रावधान है।
पैन जमा करने की प्रक्रिया
अपना पैन जमा करने की प्रक्रिया सीधी है। इसे विभिन्न तरीकों से पूरा किया जा सकता है। वेबसाइट पर जाएं और पैन कार्ड जमा करने के फॉर्म तक पहुंचने के लिए ‘नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या/और पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार’ लिंक पर क्लिक करें। फॉर्म भरें और इसे किसी भी एनएसडीएल स्थान पर मेल करें। Income Tax issued alert