Aadhaar Pan Link: 10 हजार के जुर्माने से बचना है तो तुरंत कर लें आधार और पैन कार्ड से जुड़ा ये जरूरी काम

Aadhaar Pan Link: पैन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे 31 मार्च 2022 तक अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को अपने आधार कार्ड नंबर से लिंक कर लें। दी गई समय सीमा तक ऐसा करने में विफल रहने पर न केवल उनका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा, बल्कि पैन आधार लिंकिंग के लिए ₹1,000 का शुल्क देना होगा।

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Aadhaar Pan Link

पैन कार्ड धारक की समस्या यहीं समाप्त नहीं होगी क्योंकि दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कराने वाले व्यक्ति को म्युचुअल फंड, स्टॉक में निवेश, बैंक खाता खोलने आदि जैसी चीजों में दिक्कत होगी, जहां पैन कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है।

10 हजार का लगेगा जुर्माना

Aadhaar Pan Link, इसके अलावा, यदि व्यक्ति पैन कार्ड कहीं यूज कर लेता है, जो कि 31 मार्च के बाद वैध नहीं होगा तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, मूल्यांकन अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया जाए।

पहले आधार पैन लिंकिंग (Aadhaar Pan Link) से जुड़े नियमों में जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं था। नए कानून के अनुसार, दो आईडी को लिंक करने में विफल रहने पर पैन अमान्य हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति पैन विवरण की आवश्यकता वाले वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकता है। इनमें आयकर रिटर्न दाखिल करना और बैंक खाता खोलना शामिल है। साथ ही, उक्त व्यक्ति को अधिक टीडीएस राशि का भुगतान करना पड़ सकता है, साथ ही आयकर अधिनियम की धारा 272बी के अनुसार ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, यदि व्यक्ति जरूरत पड़ने पर पैन का उल्लेख करने में विफल रहता है।

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बताया गया कि अमान्य पैन प्रस्तुत करने पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसलिए, पैन कार्ड धारक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से जोड़े और पैन आधार लिंकिंग( Aadhaar Pan Link) की समय सीमा को पूरा करने में विफल रहने के बाद किसी भी तरह के जुर्माने से बचें।

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